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अंतर जाति विवाह के लिए आवेदन कैसे करे

अंतर जाति विवाह के लिए आवेदन कैसे करे : जैसा की आप सभी जानते है हमारे देश भारत में जाति भेदभाव तथा जाति के नाम पर लड़ाई झगड़ा होते रहते है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार जाति भेदभाव को ख़त्म करने के लिए योजना शुरू किया है अंतर जाति विवाह योजना अगर राज्य के कोई भी युवक युवती अंतर जाति में विवाह करते है तो उसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 लाख रूपए का आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना को सरकार जाति भेदभाव को ख़त्म करने के उद्देश्य से शुरू किया है। जिससे अंतर जाति विवाह को बढ़ाया जा सके।

आज के जमाने में हर युवक युवती अपने पसंद से विवाह करना चाहते है मगर जाति भेदभाव के कारण नहीं कर पाते है इसलिए महाराष्ट्र सरकार पहले अंतर जाति विवाह करने पर 50 हजार रूपए था उसे बढाकर 3 लाख रूपए कर दी है। बहुत से युवक युवती अंतर जाती विवाह करते है मगर उसे सरकार के इस योजना के बारे पता नहीं होता है इसलिए लाभ नहीं ले पाते है। महाराष्ट्र सरकार ने अब अंतर जाति विवाह करने वाली युवक युवती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट शुरू किया है। तो आइये हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताते है।

अंतर जाति विवाह के लिए आवेदन कैसे करे ?

महाराष्ट्र अंतर जाति विवाह योजना के पात्रता

  • आवेदन कर्ता को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • विवाह कर रही लड़की का उम्र 18 वर्ष तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • विवाहित जोड़े को कोर्ट मैरिज करेगा तभी इस योजना के लाभ के पात्र होंगे।
  • विवाहित जोड़े में से एक को अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,पिछड़ा वर्ग होना अनिवार्य है।

अंतर जाति विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • अंतर जाति विवाह में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र सरकार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर अंतर जाति विवाह का साईट खुल जायेगा।
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको अंतर जाति विवाह योजना का ऑप्शन दिखाई देगा जिसे आपको चुनना है।
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा जिसमे आपको सेलेक्ट करना है।
  • उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरना है जैसे -नाम ,विवाह की तारीख आदि प्रकार भरना है उसके बाद एक बार फॉर्म की जाँच कर ले की कही गलत ना हो।
  • उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज को अटैच कर लेना है।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा कर देना है
  • इस प्रकार आपका अंतर जाति विवाह में आवेदन करने की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी।

सारांश :

अंतर जाति विवाह में आवेदन करने के लिए सरकार की वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in को ओपन करना होगा इसके बाद अंतर जाति विवाह योजना के ऑप्शन को चुने इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिखाई देगा जिसमे सेलेक्ट करके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है फिर पूँछे गए सभी जानकारी को भरकर समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा कर देना है इस प्रकार अंतर जाति विवाह का फॉर्म भर सकते है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

अंतर जाति विवाह करने पर कितना पैसा मिलता है ?

अंतर जाति विवाह करने पर पहले 50 हजार मिलता था जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बढाकर 300000 रूपए कर दिया है।

अंतर जाति विवाह योजना का फॉर्म कहा मिलेगा ?

सरकार की वेबसाइट sjsa.maharashtra.gov.in को ओपन करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते है या समाज कल्याण विभाग जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते है।

जाति विवाह योजना में क्या पात्रता है ?

आवेदक को महाराष्ट्र की के मूल निवासी होना चाहिए एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़का का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए विवाह कोर्ट मैरिज होना चाहिए और लड़का लड़की अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।

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अंतर जाति विवाह के लिए आवेदन कैसे करे, इस आर्टिकल में हमने अंतर जाति विवाह योजना में सरकार कितना पैसा देती है क्या पात्रता होती है तथा आवेदन करने की सभी प्रक्रिया को ऊपर में विस्तार से बताया उम्मीद है आप लोगो को सभी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और आपको आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं।

इसी प्रकार हम आप लोगो को इस वेबसाइट में ऐसी ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी बताते रहेंगे ताकि आप लोगो को लाभ मिल सके। अगर यह आर्टिकल अच्छा लगे तो शेयर जरूर करे जिससे पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सके धन्यवाद।

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