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हार्वेस्टर पर सब्सिडी कैसे मिलती है

हार्वेस्टर पर सब्सिडी कैसे मिलती है : जैसा की आप सभी जानते है कि आज के जमाने में कृषि यंत्र के बिना कृषि कार्य आसान नहीं होता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसान को हार्वेस्टर खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान करते है। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप हार्वेस्टर ले सकते है क्योकि 50% अनुदान सरकार देता है तथा आप बाकि के 50% आप सरकारी योजना से लोन ले सकते है। अगर आप भी हार्वेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इस आर्टिकल के अंत तक अवलोकन जरूर करे।

इस योजना के अंतर्गत किसानों के वर्ग अनुसार सब्सिडी मिलता है जैसे – अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 50% अनुदान मिलता है। एवं सामान्य वर्ग के किसान को 30% से 40% तक सब्सिडी मिलता है अगर हार्वेस्टर की कीमत 20 लाख है तो आपको मात्र 10 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे आप सरकारी योजना से लोन लेकर हार्वेस्टर खरीद सकते है तो आज हम आप लोगो को हार्वेस्टर पर सब्सिडी कैसे मिलगी एवं इस योजना जुड़ी सभी जानकारी को विस्तार से बताते है।

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हार्वेस्टर पर सब्सिडी कैसे मिलती है ?

हार्वेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हार्वेस्टर सब्सिडी योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एमपी सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org को ओपेन करना होगा अगर आप सीधे वेबसाइट में जाना चाहते है तो इस लिंक का उपयोग करे
  • लिंक में जाने के बाद मध्यप्रदेश सरकार कृषि उपकरण की वेबसाइट खुल जायेगा जिसमे आपको सभी प्रकार के कृषि यंत्र दिखाई देगा जिसमे हार्वेस्टर का फोटो होगा उसी के नीचे में आवेदन करें के ऑप्शन होगा जिसे सेलेक्ट करना है यदि हार्वेस्टर के फोटो नहीं है तो किसी एक को सेलेक्ट कर देना है।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरना है सबसे पहले जिला ,ब्लॉक ,ग्राम को चुनना है फिर अपना वर्ग चुने कृषि उपकरण के प्रकार ,आधार नंबर ,मोबाइल नंबर ,जन्मतिथि ,आदि प्रकार के सभी जानकारी को भरने के बाद capture finger के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार आप हार्वेस्टर के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

हार्वेस्टर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता

  • किसान को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
  • किसान को पिछले 7 वर्षो से किसी भी सरकारी योजना से कृषि उपकरण नहीं लिया होना चाहिए।
  • आवेदक के बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।

हार्वेस्टर सब्सिडी में लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीन का कागजात
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

सारांश :

हार्वेस्टर सब्सिडी में लेने के लिए सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org को ओपन करना होगा इसके सभी कृषि से संबंधित सभी मशीन का चित्र खुल जायेगा तो हार्वेस्टर के चित्र के नीचे आवेदन करे के ऑप्शन होगा जिसे सेलेक्ट करना है इसके बाद फॉर्म खुल जायेगा जिसमे पूछे गए सभी जानकारी को साफ साफ भरकर capture finger के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सब्सिडी पर हार्वेस्टर लेने का फॉर्म कहा मिलेगा ?

सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org को ओपन करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते है अपने नजदीकी कृषि विभाग से फॉर्म प्राप्त कर सकते है।

हार्वेस्टर पर सब्सिडी कितना मिलेगा ?

सरकारी योजना से हार्वेस्टर खरीदने पर किसानों के वर्ग अनुसार 50% तक तक छूट मिलता है याने आपको आधी कीमत में हार्वेस्टर मिल रहा है।

सरकारी योजना से हार्वेस्टर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

सरकार की वेबसाइट dbt.mpdage.org को ओपन करके आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

हार्वेस्टर पर सब्सिडी कैसे मिलती है , इसकी सभी प्रक्रिया को यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है अगर आपने इस आर्टिकल का ध्यान से अंत तक अवलोकन किया है। तो आपको हार्वेस्टर पर सब्सिडी लेने में कोई परेशानी नहीं होगी।

इसी प्रकार हम आप लोगो को इस वेबसाइट में ऐसे ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी बताते रहेंगे ताकि आप लोगो को लाभ मिल सके। अगर यह आर्टिकल अच्छा लगे तो शेयर जरुर करे जिससे सभी किसान इस योजना का लाभ ले सके धन्यवाद

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