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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें : जैसा की आप सभी जानते है कि ट्रैक्टर के बिना कोई भी कृषि कार्य करना आसान नहीं होता है। मगर बहुत से किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि नया ट्रैक्टर खरीद सके इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक सब्सिडी प्रदान करते है। अगर आप भी आधी कीमत में ट्रैक्टर खरीदना चाहते है तो इस आर्टिकल के अंत तक अवलोकन जरूर करें।

देश के लगभग सभी किसान प्रधानमंत्री योजना से ट्रैक्टर खरीदना चाहते है मगर अधिकांश किसानों को आवेदन करने की प्रक्रिया एवं कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जानकारी नहीं होता है जिससे सरकार के इस योजना का लाभ नहीं ले पाते है बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वेबसाइट शुरू किया है। ताकि सभी इच्छुक नागरिक पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में घर बैठे आवेदन कर सके। तो आइये हम आप लोगो को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की सभी प्रक्रिया को स्टेप by स्टेप बताते है।

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में पात्रता

  • आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • किसान की उम्र कम से 18 वर्ष होना चाहिए।
  • आवेदक के नाम पर कृषि योग्य जमीन होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को पिछले 7 वर्षो में कोई ट्रैक्टर नहीं ख़रीदा होना चाहिए।
  • महिला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जमीन का कागजात
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • किसान क्रेडिट कार्ड

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का वेबसाइट अभी कुछ राज्यों में लांच किया गया है जो नीचे में राज्य के नाम एवं लिंक दिया गया है। एवं जिस राज्य में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं वो कृषि विभाग जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते है एवं जिसको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है अपने नजदीकी csc सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते है।

राज्य के नाम वेबसाइट लिंक
मध्यप्रदेश इस लिंक का उपयोग करे
महाराष्ट्र इस लिंक का उपयोग करे
असमइस लिंक का उपयोग करे
गोवा इस लिंक का उपयोग करे
बिहार इस लिंक का उपयोग करे

सारांश :

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या csc सेंटर में जाकर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर लेना है फिर वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है फिर फॉर्म में पुँछे गए सभी जानकारी को बिना काट छाट किये साफ – साफ भरना है फिर सभी आवश्यक दस्तावेज एवं फॉर्म को एक साथ संलग्न करके कृषि विभाग के अधिकारी के पास जमा कर देना है इस प्रकार आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फॉर्म भर सकते है।

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अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फॉर्म कहाँ मिलेगा ?

ऊपर दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते है या अपने नजदीकी csc सेंटर से फॉर्म प्राप्त कर सकते है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में कितना छूट मिलता है ?

किसानों के वर्ग अनुसार 20% से लेकर 50% तक छूट मिलता है।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का उद्देश्य क्या है ?

देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को आधी कीमत में ट्रैक्टर प्रदान करना है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार सके।

पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें , इसकी सभी प्रक्रिया को यहाँ पर आसान शब्दों में बताया गया है अगर आपने इस आर्टिकल का अंत तक अवलोकन किया है। तो आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

इसी प्रकार हम आप लोगो को इस वेबसाइट में ऐसे ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी बताते रहेंगे ताकि आप लोगो को लाभ मिल सके यह आर्टिकल सभी किसानों के लिए महत्वपूर्ण है इसे शेयर जरूर करे धन्यवाद।

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