प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करे : आज के ज़माने में कृषि करने के लिए ट्रैक्टर का होना आवश्यक है इसलिए सरकार ने ट्रैक्टर योजना शुरू किया है। जिससे किसानो को कृषि करने में आसानी हो सके ट्रैक्टर से हर प्रकार के कृषि कार्य को आसानी से किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने ये योजना खासकर छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानो के शुरू लिए है जो ट्रैक्टर की अधिक कीमत होने की वजह से नहीं खरीद पाते है। इसलिए सरकार ने प्रधानमत्री ट्रैक्टर योजना निकाला है जिसमे किसानो को 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक का सब्सिडी मिलता है। जिससे छोटे वर्ग के किसान भी आसानी से इस योजना के माध्यम से ट्रैक्टर खरीद सकता है।
इस योजना का लाभ देश के सभी राज्य के छोटे मध्यम वर्ग के किसान ले सकते है और साथ में ट्रैक्टर के औजार के लिए भी आवेदन कर सकते है। सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा अभी कुछ राज्यों में लागु किया गया है लेकिन ऑफलाइन आवेदन देश के सभी राज्यों के किसान कर सकते है। तो आइये जानते प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता तथा किस राज्य में ऑनलाइन सुविधा है।
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
- आवेदनकर्ता को 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
- जमीन का दस्तावेज -जैसे खसरा नम्बर ,बी वन ,जमीन का पर्ची।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड
- बैंक खाता जिसमे आधार कार्ड लिंक हो।
- मोबाइल नंबर।
- पासस्पोट साइज फोटो।
यह उस राज्य के नाम है जो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है।
पश्चिम बंगाल , उत्तर प्रदेश , उत्तरांचल , त्रिपुरा , तेलंगाना , तमिलनाडू , सिक्किम , राजस्थान , पंजाब , पांडिचेरी , उड़ीसा , नागालैंड , मिजोरम , मेघालय , मणिपुर , केरल , कर्नाटक , झारखण्ड , जम्मू कश्मीर हिमांचल प्रदेश , गुजरात , दिल्ली , दमन दीउ , दादरा -नगर हवेली , छत्तीसगढ़ , चंडीगढ़ , असम , अरूणाचल प्रदेश , आंध्र प्रदेश , अंडमान निकोबार , यह उस राज्य के नाम है जो ऑफलाइन आवेदन कर सकते है।
यह उस राज्य के नाम है जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और साथ में लिंक दिया है जिस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते है।
राज्य के नाम | वेबसाइट लिंक |
मध्य प्रदेश | इस लिंक का उपयोग करे |
बिहार | इस लिंक का उपयोग करे |
हरियाणा | इस लिंक का उपयोग करे |
गोवा | इस लिंक का उपयोग करे |
महाराष्ट्र | इस लिंक का उपयोग करे |
सारांश :
प्रधान मंत्री ट्रेक्टर योजना में आवेदन करने के लिए आपको 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा जमीन की कागजात आधार कार्ड आदि प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी एवं सभी राज्य के ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिया गया है जिसका उपयोग करके आवेदन कर सकते है इस प्रकार आप प्रधान मंत्री ट्रेक्टर योजना में आवेदन कर सकते है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फॉर्म अपने राज्य के लिंक से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते है या कृषि विभाग जाकर फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
किसानों के वर्ग अनुसार 20% से लेकर 50% तक छूट मिलता है एवं महिला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड ,राशन कार्ड ,बैंक खाता पासबुक ,जमीन का कागजात ,पासपोट साइज फोटो ,मोबाइल नंबर।
इसे भी पढ़िए – कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री ट्रेक्टर योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी सभी प्रक्रिया को ऊपर में विस्तार से बताया गया है अगर आपने इस आर्टिकल का अंत तक अवलोकन किया है तो आपको इस योजना में आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी उम्मीद है आप लोगो को यह जानकारी पसंद आई होगी।
इसी प्रकार आप लोगो को इस वेबसाइट में ऐसी ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी बताते रहेंगे जिससे आप लोगो को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगे तो शेयर जरूर करे ताकि सभी किसान ट्रेक्टर योजना में फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जान सके धन्यवाद।