ट्रैक्टर पर कितनी छूट चल रही है : आज के जमाने में बिना ट्रैक्टर के कोई भी कृषि कार्य करना आसान नहीं होता है इसलिए सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% तक छूट प्रदान करते है। अब किसानों को आधी कीमत पर ट्रैक्टर मिलेगा ताकि छोटे किसान भी आसानी से ट्रैक्टर खरीद सके। यह योजना केवल छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए है अगर आप भी आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीदने के लिए घर बैठे आवेदन करना चाहते है। तो इस आर्टिकल का अंत तक अवलोकन जरूर करे।
आज भी देश में बहुत से किसान ऐसे है जो ट्रैक्टर की अधिक कीमत होने के वजह से नहीं खरीद पाते है इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू किया है। इस योजना में आवेदन करने वाले किसानों को 20% से लेकर 50% तक छूट मिलता है। लेकिन अधिकांश किसानों को आवेदन करने का प्रक्रिया पता नहीं होता है जिससे इस योजना के लाभ नहीं ले पाते है। तो आइये ज्यादा समय नहीं लेते है और पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को स्टेप by स्टेप बताते है।
ट्रैक्टर पर कितनी छूट चल रही है ?
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने का वेबसाइट अभी कुछ राज्यों में लांच किया गया है जो नीचे में राज्य के नाम एवं लिंक दिया गया है। अगर आपके राज्य में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है तो आप कृषि विभाग जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते है एवं जिसको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है अपने नजदीकी csc सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते है।
राज्य के नाम | वेबसाइट लिंक |
मध्यप्रदेश | इस लिंक का उपयोग करे |
महाराष्ट्र | इस लिंक का उपयोग करे |
असम | इस लिंक का उपयोग करे |
गोवा | इस लिंक का उपयोग करे |
बिहार | इस लिंक का उपयोग करे |
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में पात्रता
- आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की उम्र कम से 18 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर कृषि योग्य जमीन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को पिछले 7 वर्षो में कोई ट्रैक्टर नहीं ख़रीदा होना चाहिए।
- महिला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जमीन का कागजात
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- किसान क्रेडिट कार्ड
सारांश :
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से फॉर्म प्राप्त कर लेना है फिर फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को बिना काट छाट किये साफ साफ भरना है फिर सभी आवश्यक दस्तावेज एवं फॉर्म को एक साथ संलग्न करके कृषि विभाग में जमा कर देना है इस प्रकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन कर सकते है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
किसानों के वर्ग अनुसार 20% से लेकर 50% तक तक छूट मिलता है यदि महिला किसान आवेदन करते है तो उसे और भी ज्यादा छूट मिलता है।
देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान लाभ ले सकते है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है एवं पिछले 7 वर्षो से किसी अन्य सरकारी योजना से ट्रैक्टर नहीं लिया है
अपने राज्य के वेबसाइट को ओपन करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते है या अपने नजदीकी कृषि विभाग से फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
ट्रैक्टर पर कितनी छूट चल रही है , इसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से बताया है अगर आपने इस आर्टिकल का अवलोकन किया है। तो आपको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी।
अगर आप ऐसे ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो सब्सक्राइब जरूर करे। यदि आपको ट्रैक्टर पर छूट नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते है आपके समस्या का समाधान जरूर होगा अगर जानकारी अच्छा लगे तो शेयर जरूर करे धन्यवाद।
Rotawaiter per subsidy
Rotawaiter per subsidy kab milegi aur kaise
Pradhanmantri subsidy Yojana
Subsidy Yojana