ट्रैक्टर सब्सिडी पर कैसे मिलेगा : आज के जमाने में ट्रैक्टर के बिना कृषि कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन बहुत से किसान परिवार के आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान को ट्रैक्टर खरीदने पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करते है। मतलब आधी कीमत पर सरकार किसान को ट्रैक्टर मुहैया कराता है अगर आप भी आधी कीमत पर ट्रेक्टर खरीदने के लिए आवेदन करना चाहते है तो इस आर्टिकल के अंत तक अवलोकन जरूर करे।
इस योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे एवं मध्यम वर्ग के किसान आवेदन कर सकते है जिन्होंने पिछले 7 सालो से किसी भी सरकारी योजना से कृषि यंत्र प्राप्त नहीं किया है। बहुत से किसान इस योजना से ट्रैक्टर खरीदना चाहते है मगर आवेदन करने की प्रक्रिया पता नहीं होता है जिससे इस योजना का लाभ नहीं ले पाते है। इसी हालात को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान किया है। ताकि सभी इच्छुक किसान आधी कीमत में ट्रैक्टर खरीद सके।
ट्रैक्टर सब्सिडी पर कैसे मिलेगा ?
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट अभी कुछ राज्यों में ही शुरू किया गया है जिन जिन राज्यों में ऑनलाइन आवेदन करने का वेबसाइट शुरू हुआ है उस राज्य के नाम एवं लिंक नीचे में दिया गया है।
- मध्यप्रदेश – इस लिंक का उपयोग करे
- हरयाणा – इस लिंक का उपयोग करे
- महाराष्ट्र – इस लिंक का उपयोग करे
- बिहार – इस लिंक का उपयोग करे
- गोवा – इस लिंक का उपयोग करे
प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको आधी कीमत में ट्रैक्टर लेने के लिए अपने नजदीकी csc सेंटर या कृषि विभाग में जाकर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर लेना है।
- इसके बाद वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर लेना है फिर फॉर्म में पूँछे गए सभी जानकारी को ध्यान से साफ साफ भरना होगा।
- फॉर्म को भरने के बाद सभी दस्तावेज एवं फॉर्म को एक साथ संलग्न कर लेना है। फिर फॉर्म को csc सेंटर में जाकर जमा कर देना है।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की कृषि विभाग के अधिकारी के द्वारा जाँच किया जायेगा फिर अगर आप इस योजना के पात्र है तो कुछ दिनों बाद आपको ट्रैक्टर मिल जायेगा।
- इस प्रकार आप आधी कीमत में ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन कर सकते है।
सब्सिडी में ट्रैक्टर लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- आवेदक को भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- किसान की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक के पास कृषि योग्य जमीन होना चाहिए।
- बैंक खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
सारांश :
ट्रैक्टर सब्सिडी में लेने के लिए ऊपर में जिस राज्य में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है उस राज्य के नाम एवं लिंक दिया गया है अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है csc सेंटर में जाकर वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर लेना है फिर फॉर्म में पूँछे गए सभी जानकारी को भरकर csc सेंटर में जमा कर देना है इस प्रकार आप इस योजना में आवेदन कर सकते है।
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ट्रैक्टर सब्सिडी पर कैसे मिलेगा , इसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से बताया है अगर आपने इस आर्टिकल का ध्यान से अंत तक अवलोकन किया है तो आपको सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी।
इसी प्रकार हम आप लोगो को इस वेबसाइट में ऐसे ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी बताते रहेंगे ताकि आप लोगो को लाभ मिल सके। अगर यह जानकारी पसंद आये तो शेयर जरूर करे जिससे सभी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सके धन्यवाद