विकलांग पेंशन कैसे ऑनलाइन करें : जैसा की आप सभी जानते है कि सरकार हर वर्ग के लोगो के लिए अलग – अलग योजना शुरू करता है आज हम बात कर रहे है। विकलांग पेंशन के बारे में उत्तरप्रदेश सरकार राज्य के जितने भी विकलांग व्यक्ति है उसे हर महीने 500 रूपए का पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता करती है। यूपी सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी व्यक्ति विकलांग है वो अपने परिवार वालो के ऊपर बोझ बनकर ना रहे आत्मनिर्भर रहे इसलिए यूपी सरकार ने ये योजना शुरू किया है। अगर आप भी इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इस पोस्ट के अंत तक बने रहे।
बहुत से बच्चा जन्म से ही विकलांग पैदा होता है जिससे उसको जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो पूरी तरह से अपने परिवार वालो पर आधारित रहता है। इसी हालात को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति को पेंशन के रूप में 500 रूपए का आर्थिक सहायता करती है। ये पैसा को सरकार लाभार्थी के बैंक खाता में सीधे ट्रांसफर कर देती है इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक खाता से आधार लिंक होना अनिवार्य है। तो आइये हम आपको बताते है विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते है इसके बारे में विस्तार से बताते है।
विकलांग पेंशन कैसे ऑनलाइन करें ?
विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विकलांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक का उपयोग करे।
- इस प्रकार आपके स्क्रीन पर विकलांग पेंशन आवेदन करने का वेबसाइट खुल जायेगा जिसमे आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा जिसे आपको सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करें का ऑप्शन आएगा जिस पर सेलेक्ट करना है।
- ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण भरना है जैसे – अपना नाम , पिता का नाम ,मोबाइल नंबर आदि प्रकार के सभी जानकारी भरना है।
- उसके बाद आपको बैंक विवरण भरना है जैसे – बैंक का नाम , बैंक खाता , आदि प्रकार के सभी जानकारी भरना है।
- इसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र तथा मांगी गई सभी दस्तावेज जानकारी को भरना है।
- सभी जानकारी को भरने के बाद कैप्चा कोड भरकर submit बटन पर सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी और कुछ दिनों बाद आपका पेंशन जारी कर दिया जायेगा।
- इस प्रकार आप आसानी से विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
सारांश :
विकलांग पेंशन ऑनलाइन करने के लिए सरकार की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा इसके बाद दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प को चुने उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन को सेलेक्ट करे फिर फॉर्म खुलेगा जिसमे पूँछे गए सभी जानकारी को भरकर submit बटन को सेलेक्ट करे इस प्रकार विकलांग पेंशन का ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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विकलांग पेंशन कैसे ऑनलाइन करें , इसके बारे में हमने सभी जानकारी को ऊपर में आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से बताया है अगर आपने इस आर्टिकल का ध्यान से अंत तक अवलोकन किया है तो आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उम्मीद है बताई गई सभी जानकरी आपको समझ में आ गई होगी।
इसी प्रकार हम इस वेबसाइट में ऐसी ही नई – नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी बताते रहेंगे। ताकि आप लोगो को सरकारी योजना का लाभ मिल सके अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो शेयर जरूर करे जिससे यूपी राज्य के जितने भी विकलांग व्यक्ति है वो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को जान सके धन्यवाद।